10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को क्षति पूर्ति देने का आदेश

– जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 2.69 लाख रुपये देने का आदेश दिया. गंगटी के विवेकानंद यादव के वाद की सुनवाई करते हुए फोरम ने बीमा कंपनी पर एक हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिये. मामले के […]

– जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 2.69 लाख रुपये देने का आदेश दिया. गंगटी के विवेकानंद यादव के वाद की सुनवाई करते हुए फोरम ने बीमा कंपनी पर एक हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिये. मामले के अनुसार, विवेकानंद यादव ने वर्ष 1999 में एक महिंद्रा जीप खरीदा था. यह जीप उसे कोलकाता के कृष्णा मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से वित्त प्रदान कराया था. विवेकानंद ने अपनी जीप को वर्ष 2001-02 के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया. 4 मार्च 2001 को उसकी जीप को अपराधियों ने छीन ली. इस मामले में भवानीपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया. विवेकानंद ने इसकी सूचना बीमा कंपनी व फाइनेंस कंपनी को भी दी. इसके बाद वादी ने बीमा कंपनी से क्षति पूर्ति का दावा किया. मगर बीमा कंपनी ने क्षति पूर्ति देने से मना कर दिया. वादी ने मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद ने फैसला दिया कि वादी को क्षति पूर्ति की 2.69 लाख रुपये की राशि देनी होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें