19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

स्टेट बैंक के तातारपुर शाखा प्रबंधक पर लगाया जुर्माना

– जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने फारुक आलम के वाद पर शनिवार को स्टेट बैंक तातारपुर शाखा प्रबंधक पर मानसिक परेशानी को लेकर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है व बैंक मुकदमा खर्च की राशि एक हजार रुपये की अदायगी करेंगे. जानकारी के अनुसार तातारपुर जब्बार […]

– जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने फारुक आलम के वाद पर शनिवार को स्टेट बैंक तातारपुर शाखा प्रबंधक पर मानसिक परेशानी को लेकर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है व बैंक मुकदमा खर्च की राशि एक हजार रुपये की अदायगी करेंगे. जानकारी के अनुसार तातारपुर जब्बार चौक निवासी फारुक आलम के बैंक खाते से 3 जून को आहरण फॉर्म से 30 हजार रुपये की निकासी कर ली. इसके बाद चेक संख्या 887909 से 887912 पर बैंक से 50-50 हजार रुपया की चार बार निकासी हुई. 7 जून 2010 से 11 जून 2010 तक उक्त चेक से दो लाख रुपये की अवैध निकासी होने की सूचना 16 जून को फारुक आलम ने बैंक के शाखा प्रबंधक व अन्य को दी. इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में फारुक आलम ने शिकायत वाद दर्ज करा दिया. बैंक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर फारुक आलम ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. फोरम के नोटिस पर बैंक ने जवाब दिया कि वादी ने सीजेएम में शिकायत वाद भी दे रखा है, इसलिए उपभोक्ता फोरम में वाद चलने योग्य नहीं है. इसी? बीच वादी ने फोरम को सूचना दी कि उसके खाते में अवैध रूप से निकासी हुई दो लाख 30 रुपये की राशि बैंक ने दे दी. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद ने स्टेट बैंक तातारपुर शाखा प्रबंधक के खिलाफ आदेश दिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें