– जिला उपभोक्ता फोरम ने मो अनवर अहमद के वाद पर सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. गुरुवार को तिलकामांझी स्थित बहूरानी साड़ी के मालिक मो अनवर अहमद के वाद पर सुनवाई करते हुए फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर एक हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया. मामले के अनुसार मो अनवर अहमद ने अपनी दुकान व स्टॉक का बीमा बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया. वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कैश क्रेडिट पर ऋण लिया. 25 मई 2009 को बहूरानी साड़ी की दुकान में सेंधमारी हो गयी. पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद मालिक मो अनवर अहमद ने इंश्योरेंस कंपनी से क्षति पूर्ति का दावा किया. कंपनी ने सर्वेयर की मदद से सर्वे करवाया, मगर क्षति पूर्ति देने से इनकार कर दिया. वादी ने फोरम में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वाद दायर कर दिया. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया.
बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया 75 हजार रु का जुर्माना
– जिला उपभोक्ता फोरम ने मो अनवर अहमद के वाद पर सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. गुरुवार को तिलकामांझी स्थित बहूरानी साड़ी के मालिक मो अनवर अहमद के वाद पर सुनवाई करते हुए फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर […]
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