उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान एनडीएल (नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस) का फार्म भी लाइसेंसधारी भर कर देंगे. थाना में प्रतिनियुक्त कर्मी लाइसेंस सत्यापित कर एनडीएल फार्म को डीएसपी व एसडीओ से हस्ताक्षरित करा एनआइसी को भेजेंगे, जहां से इसे जिला के वेबसाइट पर अप लोड किया जायेगा. फार्म को वेबसाइट पर अप लोड करने के दौरान थाना स्तर से एक कर्मी की वहां प्रतिनियुक्ति करायी जायेगी, जो फार्म की जांच करेंगे. बैठक में डीएसपी ( सिटी) वीणा कुमार, डीएसपी (विधि-व्यवस्था) राकेश कुमार सहित सुलतानगंज, कोतवाली, मोजाहिदपुर, नाथनगर, बाथ, बरारी, सबौर, शाहकुंड, जगदीशपुर, लोदीपुर, अकबरनगर, सजाैर, आदमपुर आदि थानाध्यक्ष मौजूद थे.
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तीन से करायें शस्त्र का सत्यापन, वरना लाइसेंस रद्द
भागलपुर: जिला में शस्त्रों का सत्यापन तीन मई से शुरू होगा. इसके लिए सभी थानावार तिथि निर्धारित कर दी गयी है. निर्धारित तिथि तक शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वालों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. बुधवार को सदर अनुमंडलाधिकारी (एसडीओ) सुनील कुमार ने सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर शस्त्र सत्यापन की […]
भागलपुर: जिला में शस्त्रों का सत्यापन तीन मई से शुरू होगा. इसके लिए सभी थानावार तिथि निर्धारित कर दी गयी है. निर्धारित तिथि तक शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वालों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. बुधवार को सदर अनुमंडलाधिकारी (एसडीओ) सुनील कुमार ने सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर शस्त्र सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी.
लाइसेंसधारी को खुद होना होगा उपस्थित. शस्त्रों के सत्यापन के दौरान लाइसेंसधारी को सदेह थाना में उपस्थित होना होगा. जो लाइसेंसधारी सदेह शस्त्रों का सत्यापन नहीं करायेंगे, थानाध्यक्ष उनकी रिपोर्ट डीएसपी व एसडीओ को देंगे.एसडीओ स्तर से उनके लाइसेंस को रद्द करने के लिए जिला सामान्य शाखा को रिपोर्ट की जायेगी.
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