इस बीच 20 जनवरी 2000 को वादी के घर में आग लग गयी, जिसके बाद उसने क्षति पूर्ति बीमा कंपनी से मांगा. बीमा कंपनी से मुआवजा नहीं मिलने पर वासुदेव मंडल ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. फोरम को बैंक ने बताया कि अगलगी में मुरगी के मरने की सूचना नहीं दी गयी थी. बीमा कंपनी ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट में 80 मुरगी की मौत की पुष्टि हुई. फोरम ने फैसला दिया कि 80 मुरगी के मरने के एवज में 1958 रुपये तथा मुकदमा खर्च पांच सौ रुपये का मुआवजा किया जाये.
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सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी दे मुआवजा
भागलपुर:जिला उपभोक्ता फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को एतवारी हॉट निवासी वासुदेव मंडल को सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा देने का आदेश दिया. वाद पर सुनवाई करते हुए फोरम ने वासुदेव मंडल को 1958 रुपये मुआवजा देने के साथ-साथ पांच सौ रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया. आदेश को जिला उपभोक्ता […]
भागलपुर:जिला उपभोक्ता फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को एतवारी हॉट निवासी वासुदेव मंडल को सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा देने का आदेश दिया. वाद पर सुनवाई करते हुए फोरम ने वासुदेव मंडल को 1958 रुपये मुआवजा देने के साथ-साथ पांच सौ रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया.
आदेश को जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद ने 30 दिनों के भीतर पूरा करने की बात कही. फोरम में दायर वाद में वासुदेव मंडल ने कहा कि 31 मार्च 1999 को हबीबपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पोलट्री फॉर्म शुरू करने के लिए ऋण लिया था. पोलट्री फॉर्म को उसने अपने घर में लगाया. वासुदेव ने अपने मकान का बीमा कराने के अलावा मुरगी का भी बीमा कराया था. मकान के बीमा की अवधि 25 जनवरी 2000 से 24 जनवरी 2001 तक तथा मुरगी की बीमा की अवधि 26 जनवरी 2001 से 25 जनवरी 2002 की थी.
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