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चर्चित टाडा केस में सउद आलम दोषी करार, दो आरोपी रिहा

– 13 नवंबर 1993 को मोजाहिदपुर थाना में दर्ज हुआ था मामला – आरोपी ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की कबूली थी बात वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला व सत्र न्यायाधीश तथा टाडा मामलों के विशेष न्यायाधीश अरविंद माधव की कोर्ट ने गुरुवार को टाडा मामले के मुख्य आरोपी मो सउद आलम को दोषी करार दिया […]

– 13 नवंबर 1993 को मोजाहिदपुर थाना में दर्ज हुआ था मामला – आरोपी ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की कबूली थी बात वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला व सत्र न्यायाधीश तथा टाडा मामलों के विशेष न्यायाधीश अरविंद माधव की कोर्ट ने गुरुवार को टाडा मामले के मुख्य आरोपी मो सउद आलम को दोषी करार दिया है. वहीं दो अन्य आरोपियों मो सरफ उर्फ गुलाम कादिर और लाल मोहम्मद उर्फ लाल बाबू को रिहा कर दिया. मो सउद आलम को शनिवार को सजा सुनायी जायेगी. इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण शाह, अधिवक्ता आशुतोष व पुरुषोत्तम कुमार ने पैरवी की. वहीं बचाव पक्ष से वकील जवाहर प्रसाद, मो इश्तेहाक इस्माइल खान उर्फ गड्डू थे. 13 नवंबर को मो सलाउद्दीन के घर पर मिले थे विस्फोटक 13 नवंबर 1993 को मोजाहिदपुर थाना के ललन सिंह ने किसी मामले में फरार आरोपी मो सलाउद्दीन की तलाश में उसके घर पर छापेमारी की थी. इसमें उसके घर से विस्फोटक पदार्थ जब्त हुए थे. बाद में उसकी निशानदेही पर अन्य जगहों पर की गयी छापेमारी में भी विस्फोटक मिले थे. इस मामले में आरोपियों के तार पाकिस्तानी एजेंसी आइएसआइ के सक्रिय एजेंट व उसके गिरोह से हुआ था. केस में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसमें सात जीवित नहीं रहे. कोर्ट में तीन आरोपी मो सरफ उर्फ गुलाम कादिर, मो सउद आलम तथा लाल मोहम्मद उर्फ लाल बाबू के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

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