मयंक शुक्ला के पिता राजकुमार शुक्ला ने डीजीपी को बताया कि 27 अगस्त 2014 को मयंक के अपहरण के बाद आरोपियों एडवोकेट अरविंद मिश्र सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया. इसके बाद 28 जनवरी को जिला व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से आरोपियों की अग्रिम जमानत भी खारिज हो गयी. यहां तक सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों को इश्तहारी का भी निर्देश दे दिया. लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस ने कुछ नहीं किया है.
पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गये हैं. वे अलग-अलग माध्यम से उनके परिजन व केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं पर भी गैर कानूनी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने डीजीपी को दिये ज्ञापन में उल्लेख किया कि डीएसपी ने भी मामला दर्ज होने के बाद की जांच रिपोर्ट में घटना को सत्य करार दिया है. इसके बाद भी आरोपियों की धर पकड़ के प्रति पुलिस उदासीन है.