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पांच जिंदा बम रखने के मामले में दोषी करार

संवाददाताभागलपुर : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को पांच जिंदा बम रखने के मामले में अपराधी मुन्ना को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 27 मार्च को सुनवाई होगी. 19 दिसंबर 2009 को तातारपुुर थाना के तत्कालीन प्रभारी मनोरंजन भारती ने सुबह साढ़े दस बजे मुन्ना साह […]

संवाददाताभागलपुर : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को पांच जिंदा बम रखने के मामले में अपराधी मुन्ना को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 27 मार्च को सुनवाई होगी. 19 दिसंबर 2009 को तातारपुुर थाना के तत्कालीन प्रभारी मनोरंजन भारती ने सुबह साढ़े दस बजे मुन्ना साह को बिजली शाह दरगाह के पास से पांच जिंदा बम के साथ गिरफ्तार किया था. मुन्ना साह ने सभी बम को झोला में रखा था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था. मुन्ना साह पर लूट व रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं. मुन्ना साह मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अलीगंज का रहने वाला है.

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