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इश्तहार व संपत्ति की कुर्की का आदेश

भागलपुर: मयंक शुक्ला अपहरण मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों की इश्तहारी व संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है. सूचक ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर वाद दायर किया था. अब पुलिस आरोपियों के घर के आसपास इश्तेहार लगायेगी और उनकी संपत्ति कुर्क करेगी. याद रहे 27 […]

भागलपुर: मयंक शुक्ला अपहरण मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों की इश्तहारी व संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है. सूचक ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर वाद दायर किया था. अब पुलिस आरोपियों के घर के आसपास इश्तेहार लगायेगी और उनकी संपत्ति कुर्क करेगी.

याद रहे 27 अगस्त 2014 से ही मयंक शुक्ला घर नहीं लौटा है. इसमें कोर्ट ने एडवोकेट अरविंद मिश्र, चुन्नु मिश्र, मुकेश तिवारी, मनीष कुमार, रजनीश दुबे, किशन दुबे, रविशंकर दुबे, रोहित दुबे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश डाल रही है.

अरविंद मिश्र ने की निष्पक्ष जांच की मांग
एडवोकेट अरविंद मिश्र ने आरक्षी महानिरीक्षक सहित आला अधिकारियों से मांग की है कि मयंक शुक्ला अपहरण केस में निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया अपनायी जाये. उन्होंने सूचक सहित सभी आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की मांग की है. उनका कहना है कि मामले में पुलिस उनके परिजनों को बेवजह परेशान कर रही है. इसमें उनकी बहन के घर पर भी सूचक के संबंधित लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद वह घर छोड़ कर चली गयी. इस बारे में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां भी केस किया गया है.

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