– कोर्ट में व्यवसायी रवि कुमार का दंड प्रक्रिया संहिता 164 का कराया गया बयान – सोमवार को सीजेएम त्रिभुवन यादव के सामने खुलेगा लिफाफा वरीय संवाददाता, भागलपुर व्यवसायी व पेट्रोल पंप के मालिक रवि कुमार को शनिवार को पुलिस ने सीजेएम त्रिभुवन यादव द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. वहां मजिस्ट्रेट अजय शंकर प्रसाद के सामने रवि ने अपने अपहरण की घटना को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत बयान दिया. अब रवि के बंद बयान का लिफाफा सोमवार को सीजेएम के सामने खुलेगा. दरअसल शुक्रवार को कटिहार जिले के कोढ़ा के निकट रवि को मुक्त कर दिया गया था. अपहर्ताओं से मुक्त रवि ने बताया था कि वह गुरुवार की सुबह नौ बजे तिलकामांझी चौक पर एचपी गैस के सेल्स मैनेजर से मिलने गया था. उनके घर पर नहीं रहने के कारण वे सड़क पर इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान एक मारुति वैन उसके निकट आकर रुका. वैन में चार युवक पुलिस वरदी में बैठे थे. उन्होंने नवगछिया जाने का रास्ता पूछा. जैसे ही वह रास्ता बताने के लिए वैन के निकट पहुंचा, तो वैन में बैठे लोगों ने उसे खींच कर गाड़ी में बैठा लिया.रवि के मुताबिक, उक्त चारों युवक स्थानीय भाषा बोल रहे थे. गाड़ी में युवकों ने उसके चेहरे पर स्प्रे मार कर उसे बेहोश कर दिया. जब उसे होश आया तो अपने आप को एक सड़क के किनारे पाया. वहां पर किसी अजनबी से मदद मांगने पर उसने 10 रुपये दिये और टेंपो पकड़ कर वह मरंगा स्थित माफा पेट्रोल पंप पहुंचा. उधर, शनिवार को आदमपुर थाना के प्रभारी आइडी पासवान और दरोगा मनीष कुमार ने रवि कुमार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. – शब्द: 259, ऋषि प्रकाश
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मजिस्ट्रेट के सामने रवि का लिफाफे में बयान हुआ कलमबंद
– कोर्ट में व्यवसायी रवि कुमार का दंड प्रक्रिया संहिता 164 का कराया गया बयान – सोमवार को सीजेएम त्रिभुवन यादव के सामने खुलेगा लिफाफा वरीय संवाददाता, भागलपुर व्यवसायी व पेट्रोल पंप के मालिक रवि कुमार को शनिवार को पुलिस ने सीजेएम त्रिभुवन यादव द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. वहां मजिस्ट्रेट अजय शंकर […]
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