– सजा के बिंदु पर फैसला 30 को संवाददाता,भागलपुर. सजौर थाना अंतर्गत शबनम कुमारी (15) की हत्या के मामले में बुधवार को पिता प्रकाश यादव को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया. मामले के आरोपित चचेरे भाई लल्लू यादव व गनौरी यादव को कोर्ट ने रिहा कर दिया है. तृतीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई 30 जनवरी को होगी. क्या था मामलाप्राथमिकी में शबनम के नाना नरेश यादव ने कहा कि दरियापुर के प्रकाश यादव व उसके दो चचेरे भाई लल्लू यादव व गनौरी यादव बेटी शबनम कुमारी को झाड़ -फूंक कराने के बहाने ले गये थे. रात करीब 8.30 बजे पता चला की उक्त लोगों ने लड़की का गला दबा कर हत्या कर दी है. घटना को छिपाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहकुंड में उपचार के बहाने शव को रख कर भाग गये. यह घटना वर्ष 2013 अप्रैल की है. पिता शबनम की शादी दूसरी जगह कराना चाहता था. शबनम अपनी जिद पर अड़ी थी. पिता अपने दो चचेरे भाइयों की मदद से झाड़ -फूंक कराने के बहाने ले गये और उसकी हत्या कर दी. नाना ने दामाद प्रकाश यादव व उसके दो चचेरे भाइयों को नामजद करते हुए थाना में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी.
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शबनम हत्याकांड में पिता दोषी करार
– सजा के बिंदु पर फैसला 30 को संवाददाता,भागलपुर. सजौर थाना अंतर्गत शबनम कुमारी (15) की हत्या के मामले में बुधवार को पिता प्रकाश यादव को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया. मामले के आरोपित चचेरे भाई लल्लू यादव व गनौरी यादव को कोर्ट ने रिहा कर दिया है. तृतीय जिला अपर […]
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