संवाददाताभागलपुर : आदमपुर थाना क्षेत्र निवासी विदेशी डोम को अपनी पत्नी को जला कर मार डालने मामले में सोमवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने दो साल की सजा सुनायी. अदालत ने विदेशी डोम को पांच हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा. यह घटना साल 2013 की है. विदेश डोम घर आने के बाद अपनी पत्नी को जला दिया था. उसकी पत्नी ने जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरने के पहले विदेशी डोम के खिलाफ बयान दिया था.
पत्नी की हत्या मामले में पति को दो साल की सजा
संवाददाताभागलपुर : आदमपुर थाना क्षेत्र निवासी विदेशी डोम को अपनी पत्नी को जला कर मार डालने मामले में सोमवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने दो साल की सजा सुनायी. अदालत ने विदेशी डोम को पांच हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर […]
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