संवाददाता,भागलपुर. घोघा थाना अंतर्गत कांड संख्या 592/ 08 राजा हत्याकांड में तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने आरोपित उमेश यादव, संजय यादव, छोटू महतो व सूरत यादव को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई चार दिसंबर को होगी. वर्ष 2010 के 27 अक्तूबर को शारदा प्रसाद साह के पुत्र राजा साह की धारदार हथियार से गला काट कर उक्त लोगों ने हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव को एनएच – 80 मुख्य मार्ग के किनारे फेंक दिया था. पिता ने उक्त लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी.
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ंराजा हत्याकांड में चार दोषी करार
संवाददाता,भागलपुर. घोघा थाना अंतर्गत कांड संख्या 592/ 08 राजा हत्याकांड में तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने आरोपित उमेश यादव, संजय यादव, छोटू महतो व सूरत यादव को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई चार दिसंबर को होगी. वर्ष 2010 के 27 अक्तूबर […]
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