– अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 दिसंबर की तिथि तय की – छह नवंबर को कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए निकाली गयी थी निविदा वरीय संवाददाता, भागलपुरगोराडीह प्रखंड के सूर्य महल पोखर क्षेत्र में कब्रिस्तान घेराबंदी के निर्माण कार्य पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. विश्व हिंदू परिषद के विभाग संपर्क प्रमुख राकेश सिन्हा ने बताया कि 24 नवंबर को कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. साथ ही न्यायालय ने प्रशासन से जवाब भी मांगा है. अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की गयी है. श्री सिन्हा ने बताया कि सूर्य महल पोखर के पास कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए छह नवंबर को एक निविदा भी निकाली गयी थी, जिसमें 28 लाख की राशि से घेराबंदी के कार्य की बात की गयी है.
सूर्य महल पोखर के पास कब्रिस्तान घेराबंदी पर हाई कोर्ट ने लगायी रोक
– अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 दिसंबर की तिथि तय की – छह नवंबर को कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए निकाली गयी थी निविदा वरीय संवाददाता, भागलपुरगोराडीह प्रखंड के सूर्य महल पोखर क्षेत्र में कब्रिस्तान घेराबंदी के निर्माण कार्य पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. विश्व हिंदू परिषद के विभाग […]
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