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थाना प्रभारी द्वारा अभ्रद व्यवहार मामले सुनवाई आज

संवददाता, भागलपुरसुलतानगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी सह भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारी सत्यवीर सिंह द्वारा वादी कुमार रणवीर मिश्रा से थाना में अभद्र व्यवहार मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर नालिसीवाद (687/2010) में शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में उपस्थिति के लिए सुनवाई होगी. वादी के अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रतिवादी […]

संवददाता, भागलपुरसुलतानगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी सह भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारी सत्यवीर सिंह द्वारा वादी कुमार रणवीर मिश्रा से थाना में अभद्र व्यवहार मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर नालिसीवाद (687/2010) में शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में उपस्थिति के लिए सुनवाई होगी. वादी के अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रतिवादी तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा वादी से सुलतानगंज थाना में धक्का -मुक्की व अभद्र व्यवहार किया गया था. वादी मारपीट के एक मामले में पीडि़त दीक्षित कुमार मिश्र की मेडिकल जांच के लिए व मारपीट करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात करने गये थे. अधिवक्ता ने बताया कि 19 जून 2010 को नालिसीवाद दायर किया गया था. उन्होंने बताया कि 17 अक्तूबर 2012 को कोर्ट ने संज्ञान लिया था, लेकिन इसके बाद भी तत्कालीन थाना प्रभारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. वादी कुमार रणवीर मिश्रा पेशे से व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हैं.

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