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सन्हौला अंचलाधिकारी सहित पांच लोगों पर नालिसीवाद दायर

– कोर्ट ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेशसंवाददात, भागलपुर सीजेएम की अदालत में सोमवार को सन्हौला थाना क्षेत्र निवासी जया देवी ने सन्हौला के अंचलाधिकारी उदय शंकर सहित पांच लोगों पर नालिसीवाद(2374/14) दायर किया है. इसमें उक्त लोगों पर घर को घेर कर फलदार वृक्षों को बुलडोजर लगा कर उखाड़ने और मंदिर में चढ़ाये […]

– कोर्ट ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेशसंवाददात, भागलपुर सीजेएम की अदालत में सोमवार को सन्हौला थाना क्षेत्र निवासी जया देवी ने सन्हौला के अंचलाधिकारी उदय शंकर सहित पांच लोगों पर नालिसीवाद(2374/14) दायर किया है. इसमें उक्त लोगों पर घर को घेर कर फलदार वृक्षों को बुलडोजर लगा कर उखाड़ने और मंदिर में चढ़ाये गये जेवरात लूटने का आरोप लगाया गया है. मामले में एसडीजेएम सह प्रभारी सीजेएम कोर्ट ने संबंधित थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. वादी के अधिवक्ता द्वारा दायर वाद में कहा गया है कि सन्हौला के अंचलाधिकारी ने 16 नवंबर 2014 को सुबह के 11 बजे से शाम तीन बजे तक मेरे घर पर आकर फलदार पेड़ों को बुलडोजर से उखाड़ फेंका और मंदिर के कुछ भाग को ध्वस्त कर दिया. नालिसीवाद में कहा गया है कि वादी के पूर्वज सौ साल से हनुमान जी को स्थापित कर पूजा-पाठ करते थे और उसी मंदिर में बने आवास में निवास करते थे. दायर वाद में यह भी कहा गया है कि वादी व उसके घरवालों ने जब इसका विरोध किया तो महिलाओं से छेड़-छाड़ व गाली-गलौज की गयी. इतना ही नहीं भक्तों द्वारा चढ़ाये गये चढ़ावे के रूप में रखे जेवरात भी लूट लिये. मामले में वादी के अधिवक्ता ब्रजेश महाराज हैं.

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