– अन्य आवेदनों पर सुनवाई 22 नवंबर कोसंवाददाताभागलपुर : एसडीजेएम आरती कुमारी सिंह की अदालत ने 41 ए सीआरपीसी धारा के अंतर्गत कांड के अनुसंधान कर्ता को आरोपित डॉक्टर को नोटिस देने का आदेश दिया है. इसी मामले के अन्य आवेदनों पर 22 नवंबर की तिथि मुकर्रर की गयी है. वहीं पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता डॉ राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि इसी मामले में बिना वारंट लिये ही पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, फिर डॉक्टर को क्यों नहीं. उन्होंने बताया कि वे 22 नवंबर के पहले हाई कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे.
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आरोपित को नोटिस करें अनुसंधानकर्ता
– अन्य आवेदनों पर सुनवाई 22 नवंबर कोसंवाददाताभागलपुर : एसडीजेएम आरती कुमारी सिंह की अदालत ने 41 ए सीआरपीसी धारा के अंतर्गत कांड के अनुसंधान कर्ता को आरोपित डॉक्टर को नोटिस देने का आदेश दिया है. इसी मामले के अन्य आवेदनों पर 22 नवंबर की तिथि मुकर्रर की गयी है. वहीं पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता […]
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