भागलपुर: स्कूली बसों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हर हाल में पालन करना होगा. इसके लिए 15 अक्तूबर तक समय दिया गया है. इस नियम को नहीं मानने वाले बसों का परमिट को रद्द किया जायेगा और स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखा जायेगा.
इस बार परिवहन विभाग सुप्रीम कोर्ट के रिट याचिका डब्लू टी (सिविल) 13029/85 के निर्देश का पालन कर हाल में करवाने के लिए कमर कस चुका है. 16 अक्तूबर से विभाग द्वारा अभियान चलाया जायेगा. शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बुलाये गये स्कूल प्रबंधन की बैठक के दौरान ये बातें सामने आयी. बैठक में माउंट असीसि, माउंट कार्मेल, सेंट जोसेफ, डीएवी सहित 23 स्कूल के प्रबंधन व बस मालिकों ने भाग लिया.
बैठक में कहा कि गया कि जो बस स्कूलों में चल रहे हैं उसके चालकों का चरित्र कैसा है. इसके लिए चालकों को एसएसपी द्वारा दिये जानेवाले चरित्र प्रमाणपत्र को स्कूल प्रबंधन को दिखाना होगा. स्कूल प्रबंधन से हरी झंडी मिलने के बाद ही वह बस चला सकेंगे. बैठक में स्कूल प्रबंधन से कहा गया कि बच्चों को लाने और छुट्टी के समय बस में चालक, कंडक्टर के साथ एक स्कूल के एक प्रतिनिधि को भेजना होगा जो बच्चों की संख्या के बारे में ध्यान रखेंगे. कुछ भी परेशानी होने पर तुरंत इसकी सूचना स्कूल प्रबंधन को देंगे. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी जेएल सिन्हा, मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार सहित स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल थे.