भागलपुर : स्वास्थ्य विभाग ने शहर के होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के लिए 12 गोल्डन रूल जारी किये हैं. ताकि शहर के होटल, रेस्टोरेंट व दुर्गा पूजा से छठ तक सड़क किनारे ठेले पर खाने-पीने के सामान बेचने वाले दुकानदार लोगों की सेहत से खिलवाड़ न कर सकें. इसके तहत विभाग ने खाना बनाने से लेकर परोसने और खाने के बाद साफ पानी पिलाने तक के निर्देश जारी किये हैं.
शहर में चौक-चौराहे पर खुले में बिकते पेय और खाद्य पदार्थ लोगों को बीमार कर रहे हैं. नवरात्र से लेकर छठ पर्व तक बाजार में खाने पीने के सामान की जमकर बिक्री होगी. शहर समेत पूरे जिले में जगह जगह मेले में अस्थाई होटलों व सड़क पर ठेला लगाकर चटपटे व्यंजनों बेचे जायेंगे. साथ ही खाने-पीने के सामान में खुलेआम मिलावटी वस्तुओं का इस्तेमाल होगा. बाजारों में रंग मिले टोमैटो व चिली सॉस, घटिया तेल का इस्तेमाल, केमिकल से बने खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं.
पैसे खर्च कर इसे खाने के बाद लोगों को डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.शहर में स्टेशन रोड के सामने, डिक्सन मोड़ कोयला डिपो बस स्टैंड, तातारपुर, परबत्ती, मिरजानहाट, गुड़हट्टा चौक, नाथनगर, आदमपुर, तिलकामांझी, भीखनपुर, बरारी पुल घाट व अन्य स्थान पर खुले में खाद्य सामग्री बेच कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है.