बिहार-झारखंड के 40 काॅलेजों के कर्मचारियों के भुगतान में गड़बड़ी, सीबीआइ व इडी करेगी जांच
Updated at : 11 Aug 2019 2:52 AM (IST)
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सात अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेशभागलपुर :बिहार व झारखंड के विश्वविद्यालयाें में चतुर्थ चरण में अंगीभूत हुए काॅलेजाें के कर्मियाें काे किये गये भुगतान की सीबीअाइ व इडी से जांच करायी जायेगी. सुप्रीम कोर्ट में सात अगस्त काे हुई सुनवाई में अादेश जारी हुआ है. काेर्ट ने सीबीअाइ व इडी […]
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सात अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
भागलपुर :बिहार व झारखंड के विश्वविद्यालयाें में चतुर्थ चरण में अंगीभूत हुए काॅलेजाें के कर्मियाें काे किये गये भुगतान की सीबीअाइ व इडी से जांच करायी जायेगी. सुप्रीम कोर्ट में सात अगस्त काे हुई सुनवाई में अादेश जारी हुआ है.
काेर्ट ने सीबीअाइ व इडी से फाेरेंसिक अाॅडिट कराने के लिए कहा है. दाे माह में जांच करने का अादेश है. मामले से जुड़े अवमानना के सभी केस की सुनवाई तीन सितंबर को होगी. काेर्ट से जारी आदेश में कहा गया कि बिहार व झारखंड के एेसे 40 काॅलेज हैं. उन कॉलेज के कर्मियाें काे किये गये भुगतान में गड़बड़ी सामने आ रही है. काेर्ट ने यह अादेश एलएनएमयू के कुलपति डाॅ सुरेंद्र कुमार सिंह बनाम बैद्यनाथ चाैधरीके मामले व संबंधित अन्य केस में दिया है.
जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस एमपी शाह व जस्टिस बीअार गवई ने जांच का अादेश दिया. जस्टिस एसबी सिन्हा अायाेग की सिफारिश पर कॉलेजों में उन कर्मचारियों का सेवा सामंजन किया गया है. सामंजन की अवधि वर्ष 1986 से एरियर देने की बात कही गयी थी. अायाेग ने शर्त रखी थी कि एरियर का भुगतान उन्हें ही किया जायेगा, जिन कर्मचारियों की सेवा नियमित रही हो. काॅलेजाें ने बिना कुछ जांचे व देखे उन कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करने लगे, जो कर्मचारी कॉलेज नियमित रूप से नहीं आते थे.
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