भागलपुर: प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने गोराडीह प्रखंड निवासी सुरेश पासवान हत्याकांड के आरोपी सुभाष पासवान, विभाष पासवान व दीपू उर्फ दीप नारायण को गुरुवार को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
साथ ही अदालत ने 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी.
घटना 2009 की है. सुरेश पासवान इटावा गांव के मुखिया के घर लेबर कार्ड बनाने गये थे. कुछ देर बाद वहां से लौट कर घर आये और खाना खाया. उसके बाद गोहाल के पास आराम करने लगे. तभी चचेरे भाई विभाष पासवान, सुभाष पासवान व दीपू उर्फ दीप नारायण पासवान आदि लोग गोहाल के पास आये. उन लोगों ने सुरेश पासवान पर लाठी व तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसमें सुरेश पासवान के गले पर प्रहार किया गया जिससे उनकी मौत हो गयी.