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भागलपुर : दो माह पूर्व के क्लीयरेंस पत्र पर ही कोषागार में बिल पास होगा

भागलपुर : कोषागार में किसी भी विभाग का बिल तब पास होगा, जब उसके साथ क्लीयरेंस पत्र यानी प्रपत्र क होगा. इस प्रपत्र क में बिल की तिथि से दो महीने पहले तक का वित्तीय प्रमाणपत्र होगा. वित्तीय प्रमाणपत्र में विभाग के खाता विवरणी से रोकड़ बही का मिलान होने का उल्लेख होगा. वित्त विभाग […]

भागलपुर : कोषागार में किसी भी विभाग का बिल तब पास होगा, जब उसके साथ क्लीयरेंस पत्र यानी प्रपत्र क होगा. इस प्रपत्र क में बिल की तिथि से दो महीने पहले तक का वित्तीय प्रमाणपत्र होगा. वित्तीय प्रमाणपत्र में विभाग के खाता विवरणी से रोकड़ बही का मिलान होने का उल्लेख होगा. वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने उक्त निर्देश का पत्र कमिश्नर व डीएम को भेजा है. सृजन घोटाले जैसे सरकारी राशि गबन को रोकने के आशय से निर्देश जारी हुआ है.

वित्तीय प्रमाणपत्र की जिम्मेदारी विभाग के निकासी व व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) की होगी. हर महीने के अंत में डीडीओ को बैंक खाता में किये गये ट्रांजेक्शन का मिलान रोकड़ पंजी से करना होगा. वित्त विभाग के मुताबिक, अगर जनवरी 2019 का बिल दिया जायेगा तो उसके साथ 30 नवंबर 2018 तक का क्लीयरेंस प्रमाणपत्र लगाना होगा.
मार्च क्लोजिंग में अवैध तरीके से बिल पास कराने पर लगेगी रोक : मार्च क्लोजिंग में अवैध तरीके से बिल व चेक पास कराने पर नये निर्देश से रोक लगेगी. अक्सर आवंटन के वापस जाने के डर से अंत समय में विभाग की तरफ से कोषागार को बिल व चेक क्लीयर करने का प्रस्ताव भेजा जाता है. इस प्रस्ताव के साथ बैंक की खाता विवरणी व रोकड़ पंजी के मिलान की जानकारी स्पष्ट नहीं होती है. ऐसे में कोषागार से बिल पास करने में सावधानी बरतनी पड़ती है.
जिप में 90 करोड़ की अवैध निकासी मामला: पूर्व डीडीसी प्रभात कुमार सिन्हा का मांगा आरोप पत्र सामान्य प्रशासन ने जिला प्रशासन से पूर्व डीडीसी प्रभात कुमार सिन्हा के खिलाफ आरोप पत्र गठित करके मांगा है. उक्त आरोपित के खिलाफ जिप में 90 करोड़ की अवैध निकासी मामले में चार्जशीट दायर है.
साथ ही पटना के सीबीआइ विशेष कोर्ट में पूर्व जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी प्रभात कुमार सिन्हा की अग्रिम जमानत पर बहस चल रही है. वहीं, कोर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक रहे नवीन कुमार साहा की जमानत पर भी बहस चल रही है.

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