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मंदिर की भूमि पर बनी तीन दुकानों को गिराया दस घर को खाली करने का अल्टीमेटम

भागलपुर : तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड स्थित दुर्गा स्थान की भूमि पर अतिक्रमण कर बनी तीन दुकानों को गुरुवार को जेसीबी से ढहा दिया गया. वहीं अतिक्रमण करने वाले अन्य दस घराें को खाली कराने के लिये सात दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है. अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रशासनिक टीम […]

भागलपुर : तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड स्थित दुर्गा स्थान की भूमि पर अतिक्रमण कर बनी तीन दुकानों को गुरुवार को जेसीबी से ढहा दिया गया. वहीं अतिक्रमण करने वाले अन्य दस घराें को खाली कराने के लिये सात दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है. अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रशासनिक टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा.
सीओ के पत्र पर गुरुवार को दुर्गा स्थान की जमीन से अतिक्रमण को हटाने के लिये स्थापना क्षेत्र के कनीय अभियंता मनीष कुमार को बतौर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी.
वहीं अतिक्रमण को हटाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा जेसीबी भी मुहैया कराया गया था. इस दौरान कुल 13 अतिक्रमण करने वाले दुकानों और घरों को हटाया जाना था. पर विरोध की वजह से केवल तीन दुकानों को ही हटाने में सफलता मिली.
जिसमें अजय गुप्ता की चाय दुकान, अजीत गुप्ता की आटा चक्की मील, अर्जुन गुप्ता और वीरेंद्र गुप्ता के कैटरिंग गोदाम को जेसीबी से ढहा दिया गया. अतिक्रमणकारियों के विरोध के बाद सीओ ने माइकिंग कर बचे दस घरों में कच्चे मकानों को तीन दिनों के भीतर और पक्के मकानों को सात दिनों के भीतर खाली कराने का आदेश दिया गया है.
2009 में अवध नारायण मंडल की पत्नी सीता देवी द्वारा जमीन को अपनी बताकर न्यायालय में टाइटिल सूट दाखिल किया गया था. जिसमें मंदिर के दुर्गा पूजा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान मेढ़पति चंदन यादव और रंजीत यादव को भी पार्टी बनाया गया था.
उक्त मामला न्यायालय में लंबित है. मामले में लगातार चल रहे केस को लेकर मेढ़पति को कई बार धमकी भी दी गयी थी. इस एवज में चंदन यादव द्वारा सनहा दर्ज कराया गया था.
थानेदार संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि दुर्गा मंदिर की जमीन पर कालू मुखर्जी, भवानी शंकर मिश्र, अजय झा, पंकज कुमार लाल, छोटू कुमार, सुभाष चंद्र यादव, शिवनंदन गुप्ता, राजा कुमार, पंकज लाल, प्रभाष मिश्रा, अवध कुमार नारायण मंडल, अपूर्व गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, अजीत गुप्ता व अजय गुप्ता ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण किया था. सीओ ने मामले की जांच कर उक्त मकानों को ढहाने का आदेश दिया था. इसके लिये अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था.

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