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शिक्षक के हत्यारे को आजीवन कारावास

सुलतानगंज/मुंगेर : मुंगेर के तदर्थ त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा ने हत्या के एक मामले में दोषी पाकर शुक्रवार को नागे मंडल उर्फ नागेश्वर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सत्रवाद संख्या 222ए/96 के सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को भादवि की धारा […]

सुलतानगंज/मुंगेर : मुंगेर के तदर्थ त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा ने हत्या के एक मामले में दोषी पाकर शुक्रवार को नागे मंडल उर्फ नागेश्वर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सत्रवाद संख्या 222ए/96 के सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को भादवि की धारा 302/149, 201 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नारद मंडल ने बहस में भाग लिया.

घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गनगनिया निवासी शिक्षक विनय कुमार सिंह एवं उसका भाई विजय कुमार सिंह 29 मार्च 1994 को मैक्सी पर सवार होकर बरियारपुर आ रहे थे. इसी दौरान रास्ते में बरियारपुर बंगाली टोला के समीप अपराधियों ने हथियार का भय दिखा कर विनय कुमार सिंह को गाड़ी से नीचे उतार लिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं 10-12 की संख्या में अपराधी उसे घसीटते हुए उत्तर बंगाली टोला गांव की ओर लेकर चले गये. इस मामले में खड़गपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अन्य आरोपितों को सजा हो चुकी है.

जबकि नागे मंडल उर्फ नागेश्वर के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को भादवि की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 के तहत दो वर्ष कारावास तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

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