भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में कजरैली थाना क्षेत्र में पांच जून 2017 को गौराचौकी के हिमांशु यादव की गोली मारकर हत्या करने के 19 आरोपितों पर आरोप गठन हो गया है. अब इसमें गवाही होगी. पिछले दिनों एसीजेएम की कोर्ट ने सभी आरोपितों पर दौरा सुपुर्द (कमिटमेंट) की कार्रवाई की थी. मामले के अनुसार,
गौराचौकी के मीताराम यादव का बड़ा बेटा हिमांशु यादव (26) को गांव की स्वजातीय लड़की सोनी कुमारी से शादी करने पर पांच जून की शाम करीब सात बजे आरोपित आ गये. सभी हथियार, लाठी-डंडा, फरसा, खंती से लैस थे. वे घर में घुसते हुए हिमांशु को मारते-पीटते बाहर खींच ले गये.
उसके पीठ में खंती घोंप दी और फरसे के वार से कान को जख्मी कर दिया. इसके बाद उसके शरीर में पांच गोलियां उतार दी. पुलिस ने आरोपित परमानंद यादव, सुनील यादव, मितो यादव, सुमन यादव, सीताराम यादव, विवेक यादव, पुसो यादव, पंकज यादव, विजय यादव, अजबलाल यादव, गणेश यादव, वरुण यादव, अरुण यादव, कुसो यादव, गोकुल यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी.