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अमरजीत मामले में एक बार फिर शेरू और रिंकू से पुलिस करेगी पूछताछ
भागलपुर : मार्बल व्यापारी अमरजीत हत्याकांड में पुलिस एक बार फिर से जेल में बंद मो शेरू और रिंकू सिंह से पूछताछ करेगी. मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन दिया था, जिसे बुधवार को स्वीकार कर लिया गया. इन दोनों को तीन दिन के लिए पुलिस को रिमांड पर दिया गया […]
भागलपुर : मार्बल व्यापारी अमरजीत हत्याकांड में पुलिस एक बार फिर से जेल में बंद मो शेरू और रिंकू सिंह से पूछताछ करेगी. मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन दिया था, जिसे बुधवार को स्वीकार कर लिया गया. इन दोनों को तीन दिन के लिए पुलिस को रिमांड पर दिया गया है. केस के जांचकर्ता सह तिलकामांझी थाना प्रभारी संजय सत्यार्थी ने कोर्ट में रिमांड की अर्जी दी थी. पुलिस इन दोनों को पांच दिन के लिए रिमांड पर लेना चाहती थी.
हत्याकांड की अगली कड़ी की तलाश तीन दिनों तक करेंगी पुलिस
अमरजीत हत्याकांड की पेच सुलझाने के लिए पुलिस अब रिंकू सिंह और मो शेरू से तीन दिनों तक पूछताछ करेंगी. बताया जा रहा है कि इन दोनों से हत्याकांड में और कौन लोग शामिल है इसका पता लगाया जायेगा. पुलिस के पास सवालों की लंबी लिस्ट है इसका जवाब इन दोनों से मिलने की उम्मीद है. पूछताछ के बाद आशंका है कि कई ओर लोगों की हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी हो सकती है. हालांकि पुलिस हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही है .
अभिषेक की जमानत अर्जी पहले भी हुई थी खारिज अमरजीत हत्याकांड में जेल में बंद अभिषेक ने बुधवार को कोर्ट में नियमित जमानत के लिए अर्जी दिया. गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी. यहा बता दें कि इस हत्याकांड का मुख्य आराेपित अभिषेक ने इससे पूर्व भी नियमित जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. इसे खारिज कर दिया गया था. उसे पुलिस ने 21 अप्रैल को जेल भेजा था.
मो शेरू के निशानदेही पर हुई थी रिंकू सिंह की गिरफ्तारी. अमरजीत हत्याकांड में पुलिस ने खंजरपुर निवासी मो शेरू को गिरफ्तार किया था. उससे लंबी पूछताछ के बाद इसने रिंकू का नाम लिया था. इसके निशानदेही पर पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार किया था.
अभिषेक ने जमानत की लगायी अर्जी, सुनवाई आज
भागलपुर. जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अमरजीत हत्याकांड के आरोपित अभिषेक कुमार ने नियमित जमानत की अर्जी बुधवार को लगायी. इसमें गुरुवार को सुनवाई होगी. आरोपित की तरफ से सूर्य नारायण सिंह से अर्जी दाखिल की है. पूर्व में सीजेएम कोर्ट से तीन मई को आरोपित की अर्जी खारिज हो चुकी है. आरोपित ने अपनी अर्जी में उल्लेख किया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. पैसों के लेन-देन का झगड़ा, जिसके कारण पुलिस ने आरोपित बनाया है. वह 21 अप्रैल से जेल में बंद है.
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