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भागलपुर : 21 साल बाद मिला न्याय, दुष्कर्म के आरोपित को उम्रकैद

भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 21 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित मो आजम को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. घटना के समय आरोपित की उम्र 22 वर्ष की थी. कोर्ट ने आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और नहीं देने पर […]

भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 21 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित मो आजम को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. घटना के समय आरोपित की उम्र 22 वर्ष की थी. कोर्ट ने आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया. पीड़िता को जुर्माने की राशि उसके भरण-पोषण के लिये दी जायेगी. सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह तथा बचाव पक्ष से अजय सिन्हा ने पैरवी की.
यह था मामला
हबीबपुर के रहनेवाले मो आजम ने हुसैनाबाद की युवती को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान वह गर्भवती हो गयी. पीड़िता ने आरोपित से शादी की बात कही, तो उसने पीड़िता को शादी के लिये हबीबपुर में बुलाया. इस तरह पीड़िता अपने घर हुसैनाबाद से निकल गयी. जब वहां पर आयी, तो आरोपित मो आजम नहीं आया. पूरे दिन इंतजार करने के बाद वह अपनी बहन के घर हबीबपुर में चली गयी. अचानक घर से निकलने पर पीड़िता के परिवार खोजते हुए हबीबपुर आये.
वहां पर उन्हें पूरी घटना की जानकारी हुई. 24 अगस्त 1997 को पीड़िता की मां व भाई आरोपित मो आजम के घर पर गये. जब उन्होंने आरोपित की करतूत के बारे में बताया, तो शादी की बात पर घर वाले भड़क गये और धारदार हथियार से पीड़िता के भाई पर हमला कर दिया. उसकी मां बचाने गयी, तो उसके साथ मारपीट की. इसके बाद मोजाहीदपुर थाना में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज हुआ.

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