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एनओसी नहीं तो हर माह तीन हजार रुपये लगेगा जुर्माना

प्रभात खबर में छपी खबर के बाद हरकत में आया अग्निशमन विभाग भागलपुर : विगत 8 मार्च 2018 को प्रभात खबर अखबार में प्रकाशित ‘सुरक्षित नहीं शहर की 150 इमारतें’ के बार अग्नि शमन हरकत में आया है. विभाग द्वारा जिला के फायर ऑफिसर को जिला में मौजूद बिना एनओसी वाले कॉमर्शियल भवनों के विरुद्ध […]

प्रभात खबर में छपी खबर के बाद हरकत में आया अग्निशमन विभाग

भागलपुर : विगत 8 मार्च 2018 को प्रभात खबर अखबार में प्रकाशित ‘सुरक्षित नहीं शहर की 150 इमारतें’ के बार अग्नि शमन हरकत में आया है. विभाग द्वारा जिला के फायर ऑफिसर को जिला में मौजूद बिना एनओसी वाले कॉमर्शियल भवनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. वहीं विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के मुताबिक अब बिना एनओसी वाले भवनों को प्रति माह तीन हजार रुपये जुर्माना देना होगा.फायर ऑफिसर शंभू कुमार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा दिये गये निर्देश व बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बिना एनओसी वाले भवनों को पहले नोटिस देना है. नोटिस को रिसीव करवा कर उसे नगर आयुक्त को सौंपना होगा.
उसके बाद से हर माह एनओसी लिए जाने तक उक्त भवन से तीन हजार रुपये प्रति माह जुर्माना देना होगा. उन्होंने बताया कि पूर्व में करीब 150 होटल, अपार्टमेंट, मॉल, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, फैक्टरी आदि कॉमर्शियल भवनों को नोटिस भेजा गया था. पर उसे रिसीव नहीं कराया गया था. विभाग के निर्देश के बाद अब उक्त भवनों को दोबारा नोटिस (री नोटिस) देकर उसे भवन के मालिक से रिसीव करवाया जायेगा. नोटिस की एक प्रति नगर आयुक्त सौंपी जायेगी. नगर आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर उक्त भवनों से तीन हजार रुपये प्रति माह जुर्माना वसूला जायेगा. शहर में 350 से भी अधिक कॉमर्शियल भवन मौजूद हैं. केवल पांच प्रतिशत भवनों ने ही अग्निशमन विभाग से अनुमति ली है.

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