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बबलू हत्याकांड में मुन्ना सिंह दोषी करार
भागलपुर. सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हितेश कुमार उर्फ बबलू की हत्या मामले में मुन्ना सिंह उर्फ आशुतोष कुमार सिंह को दोषी करार दिया गया है. उनके खिलाफ 12 मार्च को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक जयकरण गुप्ता व बचाव पक्ष से वीरेश मिश्रा व मार्टिन […]
भागलपुर. सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हितेश कुमार उर्फ बबलू की हत्या मामले में मुन्ना सिंह उर्फ आशुतोष कुमार सिंह को दोषी करार दिया गया है. उनके खिलाफ 12 मार्च को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक जयकरण गुप्ता व बचाव पक्ष से वीरेश मिश्रा व मार्टिन लाल ने बहस में भाग लिया. आरोपित मुन्ना सिंह पीरपैंती में भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे.
यह था मामला. 14 अप्रैल 2000 को सुबह सात बजे पीरपैंती के बसंतपुर निवासी सूर्यनाथ सिंह अपने घर के पास कुर्सी पर बैठे थे. उसका पोता हितेश कुमार उर्फ बबलू(18) भी पास में था. वह रामरुप गौड़ के लड़के से ट्रैक्टर के संबंध में बात करना चाहता था. तभी आरोपित आशुतोष कुमार सिंह ट्रैक्टर लेकर आ गया. रामरुप गौड़ ने आरोपित से ट्रैक्टर से अपने खेत जुताई की बात कही, इस पर उसने हामी भर दी.
सूर्यनाथ सिंह ने जवाब दिया कि पहले ट्रैक्टर से जुताई का खुशामद उनसे सभी करते थे, अब उन्हें करना पड़ रहा है. इस बात पर आरोपित आशुतोष कुमार सिंह बिफर पड़ा. कुछ देर बाद आशुतोष कुमार सिंह ने अपने राइफल से बबलू को गोली मार दी. घायल बबलू को रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गयी. सूर्यनाथ सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ.
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