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बाइक पर पीछे बैठने वालों को लगाना होगा हेलमेट

मुख्यालय ने भेजा पत्र पहले लोगों को करें जागरूक, नहीं माने तो भरना होगा जुर्माना अंकित आनंद भागलपुर : शहर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय अब राजधानी के बाद अन्य जिलों में भी बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) को हेलमेट पहनने को अनिवार्य करने […]

मुख्यालय ने भेजा पत्र पहले लोगों को करें जागरूक, नहीं माने तो भरना होगा जुर्माना
अंकित आनंद
भागलपुर : शहर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय अब राजधानी के बाद अन्य जिलों में भी बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) को हेलमेट पहनने को अनिवार्य करने जा रहा है. हालांकि वर्तमान में इसे सख्ती से लागू नहीं किया जायेगा. इस नये नियम को सख्ती से लागू करने से पहले पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करेगी.
सितंबर 2016 में सूबे की राजधानी पटना में इस कानून को लागू किया गया था. पटना में इसे सफल बनाने के बाद अब मुख्यालय ने इस आलोक में सभी जिला पुलिस को इस बाबत जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है. विगत 28 फरवरी 2018 को मुख्यालय द्वारा सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को इस संदर्भ में एक पत्र जारी किया है.
जारी पत्र में सभी थानों की पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर पीछे बैठे लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना होगा. वहीं लोगों को पुलिस सुरक्षा के लिहाज से इसके महत्व की जानकारी जायेगी. जानकारों का मानना है कि एक या दो सप्ताह तक लोगों को जागरूक करने के बाद पुलिस इस कानून को शहर में सख्ती से लागू करेगी. कानून के सख्ती से लागू होने के बाद इसे नहीं मानने वालों को एक सौ से छह सौ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट
वर्तमान में राजधानी पटना में लागू इस नये नियम के मुताबिक बाइक पर पीछे बैठने वाले पुरुष ही नहीं, बल्कि महिला पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. यानी की अब लोगों को अपने साथ दो-दो हेलमेट रखना होगा. वहीं बच्चों को इस नियम से दूर रखा गया है.
किन जगहों पर लागू है यह कानून
बिहार की राजधानी पटना सहित दिल्ली, मुंबई और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है. राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं से हो रही मौत के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में इस नियम को जल्द ही सख्ती से लागू कराया जायेगा.

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