प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई
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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को 10 साल की कैद
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई रसुलपुर में हुई थी घटना, जान से मारने की भी दी धमकी भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की कैद दी. इसके अलावा 55 हजार रुपये का जुर्माना भी […]
रसुलपुर में हुई थी घटना, जान से मारने की भी दी धमकी
भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की कैद दी. इसके अलावा 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि का 75 फीसदी पीड़िता को दिया जायेगा. सरकार की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल तथा बचाव पक्ष से सुनील कुमार ने पैरवी की. हाइकोर्ट के निर्देश पर मामले का स्पीडी ट्रायल चल रहा था. सुनवाई के दौरान आठ गवाही हुई.
यह था मामला. रसुलपुर में 24 मार्च 2016 की रात नौ बजे नाबालिग बरामदा में पढ़ रही थी. तभी आरोपित रोहित कुमार वहां आया तथा पीछे से नाबालिग के मुंह पर हाथ रखकर नजदीक के कमरे में ले गया. वहां पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देकर वह नाबालिग सहित परिजन को जान से मारने की धमकी दी. आरोपित वहां से भाग गया. जब यह खबर आसपास फैल गयी तो पीड़िता ने 25 मार्च को महिला थाना में मामला दर्ज करवाया.
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