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हवाई अड्डे के पास नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के तीन आरोपित दोषी करार

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई शौच करने गयी थी पीड़िता, जबरन बाइक पर ले गये थे आरोपित भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने सोमवार को हवाई अड्डे के पास सच्चिदानंद नगर की रहनेवाली नाबालिग के साथ गैंगरेप में तीन आरोपित दोषी करार […]

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई

शौच करने गयी थी पीड़िता, जबरन बाइक पर ले गये थे आरोपित
भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने सोमवार को हवाई अड्डे के पास सच्चिदानंद नगर की रहनेवाली नाबालिग के साथ गैंगरेप में तीन आरोपित दोषी करार हुए हैं. उनके खिलाफ 23 जनवरी को सजा सुनायी जायेगी. मामले में सरकार की ओर से पॉक्सो के विशेष अपर लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल व बचाव पक्ष से पन्ना सिंह, अरुण कुमार झा व नवीन कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया था.
यह था मामला. 10 फरवरी 2016 को सच्चिदानंद नगर की 16 साल की नाबालिग लड़की शाम लगभग 6.30 बजे पीड़िता घर के समीप शौच करने के लिये गयी थी. तभी धोबिया कोठी के पास आरोपित छोटू कुमार पिता बिसुनदेव मंडल, छोटू कुमार पिता स्व विरेंद्र मंडल तथा सिंटू कुमार बाइक पर आये. ये आरोपित उपेंद्र मंडल उर्फ नेफा मंडल के बन रहे घर में सेट्रिंग करते थे. आरोपितों ने शौच करके घर लौट रही पीड़िता को पीछे से मुंह बाधा और बाइक पर बैठा लिया. वहां से पीड़िता को नजदीक के आम बगीचे में ले गया.
वहां पर दो आरोपितों ने उसके हाथ पकड़ लिये और जान से मारने की धमकी दी. अन्य आरोपित छोटू पिता स्व विरेंद्र मंडल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद तीनों वहां से फरार हो गये. थोड़ी देर बाद गांव का एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहा था. पीड़िता ने उससे अपनी आपबीती बतायी तो वह उसे अपने घर ले गया. अगले दिन पीड़िता अपने घर गयी, जहां से उसने इशाकचक थाना में घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवायी. पुलिस ने उक्त तीनों आरोपित छोटू कुमार पिता बिसुनदेव मंडल, छोटू कुमार पिता स्व विरेंद्र मंडल तथा सिंटू कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने 31 अगस्त 2016 को चार्जशीट दायर किया.

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