भागलपुर: स्पीडी ट्रायल के तहत शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुमार कौशल किशोर की अदालत ने नाथनगर थाना क्षेत्र के करण कुमार उर्फ अमृत कुमार को भादवि की धारा 25(1-बी) ए शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई व एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा.
26 शस्त्र अधिनियम के तहत दो-दो साल की सजा. पांच सौ रुपया अर्थदंड भी लगाया, राशि नहीं देने पर 15 दिन की और सजा. मामले में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रणय कुमार सिन्हा है.
वहीं एक अन्य मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को फतेहपुर निवासी मो आरिफ उर्फ विक्की और मो मुन्ना उर्फ तमला को भादवि की धारा 25(1-बी) ए में तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. 26 शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की सजा सुनायी. अदालत ने तीन-तीन हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया. राशि नहीं देने पर दो महीने की सजा.