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यौन शोषण का आरोपित प्रशिक्षु सिपाही गिरफ्तार, भेजा गया जेल

कार्रवाई. समस्तीपुर स्थित ट्रेनिंग सेंटर से पकड़ाया महिला थाने ने गिरफ्तार सिपाही को किया कोर्ट में पेश, पीड़िता का कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज भागलपुर : शादी के नाम पर बहला-फुसला कर इंटर की छात्रा का यौन शोषण किये जाने का आरोपी ट्रेनी सिपाही विरेंद्र को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया. […]

कार्रवाई. समस्तीपुर स्थित ट्रेनिंग सेंटर से पकड़ाया

महिला थाने ने गिरफ्तार सिपाही को किया कोर्ट में पेश, पीड़िता का कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज
भागलपुर : शादी के नाम पर बहला-फुसला कर इंटर की छात्रा का यौन शोषण किये जाने का आरोपी ट्रेनी सिपाही विरेंद्र को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपित सिपाही को बुधवार को भागलपुर कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में आरोपित सिपाही को जेल भेज दिया. बांका जिले के रजौन क्षेत्र निवासी 16 वर्षीया एक लड़की रजौन स्थित एक स्कूल में इंटर की छात्रा है. वह इंटर की तैयारी के लिए वह शहर के गोलाघाट में रह कर कोचिंग कर रही है. रही है.
छात्रा के मुताबिक, करीब डेढ़ साल पहले जितेंद्र नामक एक लड़के ने किशोरी से उसका मोबाइल नंबर लिया और विरेंद्र कुमार को दे दिया. वीरेंद्र जमुई जिले में सिपाही पद पर नियुक्त हुआ था और वर्तमान में पुलिस केंद्र समस्तीपुर में ट्रेनिंग ले रहा था. नंबर हासिल करने के बाद ट्रेनी सिपाही वीरेंद्र बार-बार किशोरी को फोन करने लगा. एक दिन वीरेंद्र ने किशोरी को सैंडिस में मिलने को बुलाया और दूसरे दिन बहला-फुसलाकर सिनेमा दिखाने ले गया. एक दिन ट्रेनी कांस्टेबल वीरेंद्र ने उसे सैंडिस कंपाउंड में शाम को बुलाया और अंधेरा होने पर शादी के सपने दिखाकर उसे कंपाउंड की झाड़ियों में ले जाकर यौन शोषण किया.
दो माह बाद किशोरी को पता चला कि वह गर्भवती हाे चुकी है. शादी के लिए किशोरी ने जोर डाला तो एक दिन वह किशोरी को पटना स्थित एक होटल में ले गया. चार-पांच दिन तक होटल में दुष्कर्म करने के बाद एक दिन चुपके से उसे दवा खिला दिया जिससे किशोरी का एबाॅर्शन हो गया. किशोरी ने यह भी लगाया कि आरोपित सिपाही वीरेंद्र उसे पटना के अलावा समस्तीपुर, दलसिंहसराय व बराैनी ले गया. इस दौरान किशोरी ने जब-जब शादी के लिए प्रेशर बनाया तो बदले में उसे मारा-पीटा भी गया.
डीआइजी के निर्देश के बाद महिला थाने में दर्ज हुआ मुकदमा
27 नवंबर को किशोरी ने डीआइजी भागलपुर पूर्वी क्षेत्र विकास वैभव से मिलकर अपनी पीड़ा बतायी.डीआइजी के आदेश पर महिला थाना भागलपुर में 27 नवंबर को ही पीड़िता की तहरीर पर आरोपित सिपाही के खिलाफ धारा 420, 313 (पीड़िता की इच्छा के विपरीत गर्भपात करना या कराना), 376 (बलात्कार) का मुकदमा दर्ज हो गया. मुकदमा दर्ज होने के बाद एसएसपी के निर्देश पर महिला थानाध्यक्ष स्वयंप्रभा 28 नवंबर को आरोपित सिपाही की गिरफ्तारी के लिए पीटीसी समस्तीपुर गयी. वहां पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपित सिपाही को गिरफ्तार कर भागलपुर लायी. जहां बुधवार को आरोपित सिपाही को स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए आरोपित को जेल भेज दिया गया.
पीड़िता का हुआ कलमबंद बयान, अभिभावक संग गयी घर
रेप की शिकार पीड़ित छात्रा को महिला पुलिस ने बुधवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां उसका कलमबंद बयान हुआ. इस बाबत महिला थानाध्यक्ष स्वयंप्रभा ने बताया कि पीड़ित छात्रा को कोर्ट के आदेश के बाद उसके मां-बाप के साथ घर भेज दिया गया.

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