भागलपुर : सुल्तानगंज थाना अंतर्गत रोहित हत्याकांड मामले में शनिवार को चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने आरोपित नेपाली यादव व निलेश यादव को धारा 302/34 व आर्म्स एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनायी है. नेपाली यादव को 25 हजार रुपये का अर्थदंड, आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
निलेश यादव को पांच हजार रुपये अर्थदंड व आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा सुनायी है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मो अकबर अहमद है. वर्ष 2010 के 13 मार्च को दोपहर 12.15 बजे सुल्तानगंज सीढ़ी घाट पर रोहित कुमार ने पाठा लूटा. इसे लेकर नेपाली यादव व विभीषण यादव ने रोहित को गोली मार दी. निलेश यादव ने हवा में गोली फायरिंग की. भाई राहुल ने थाना में उक्त लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी.