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प्राचार्य को सेवानिवृत्त किये जाने मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई 30 को

भागलपुर : 62 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले तीन कॉलेज के प्राचार्यों को सरकार के निर्देश पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने पत्र जारी कर सेवानिवृत्त कर दिया था. इसको लेकर इन प्राचार्यों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई 30 अक्तूबर को होनी है. याचिका दायर करनेवाले टीएनबी कॉलेज के पूर्व […]

भागलपुर : 62 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले तीन कॉलेज के प्राचार्यों को सरकार के निर्देश पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने पत्र जारी कर सेवानिवृत्त कर दिया था. इसको लेकर इन प्राचार्यों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई 30 अक्तूबर को होनी है. याचिका दायर करनेवाले टीएनबी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ आरपीसी वर्मा ने बताया कि मामले काे लेकर राज्य भर से 15 से अधिक याचिकाएं कोर्ट में दायर की गयी है. उन्होंने बताया कि यूजीसी की सेवा शर्त में कहीं भी 62 वर्ष में रिटायर होने का जिक्र नहीं है.

बल्कि यूजीसी ने एफिडेविट कर कहा है कि जो शिक्षक होंगे वही प्राचार्य होंगे. विवि नियमावली व सरकार के नियम के तहत शिक्षक के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा 65 वर्ष है. ऐसी स्थिति में प्राचार्य, जो शिक्षक कैडर में हैं उनको 62 वर्ष में कैसे सेवानिवृत्त कैसे किया जा सकता है.

राज्य भर से 15 से अधिक याचिकाएं कोर्ट में दायर की गयी है
सेवा शर्त में कहीं भी 62 वर्ष में रिटायर होने का जिक्र नहीं है

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