24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सेविंग को बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में करा सकते है कनवर्ट

सेविंग अकाउंट पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगता है चार्ज भागलपुर : आपका अगर अकाउंट एसबीआइ में है और अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने के कारण पेनाल्टी देना पड़ रहा है, तो सेविंग अकाउंट को फ्री में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कन्‍वर्ट करा सकते हैं. ऐसे […]

सेविंग अकाउंट पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगता है चार्ज

भागलपुर : आपका अगर अकाउंट एसबीआइ में है और अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने के कारण पेनाल्टी देना पड़ रहा है, तो सेविंग अकाउंट को फ्री में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कन्‍वर्ट करा सकते हैं. ऐसे अकाउंट में जीरो बैलेंस होने पर भी पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी. मालूम हो कि मौजूदा समय में एसबीआइ सेविंग अकाउंट पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर चार्ज लगता है. सैलरी अकाउंट पर मंथली एवरेज बैंलेंस मेंटेन की छूट है.
जानें, क्या है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट. गरीबों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए मूल बचत बैंक जमा खाता योजना (बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम) को कुछ साल पहले लांच किया था. इस स्कीम में ग्राहकों को न्यूनतम बैंकिंग सेवा देने की गारंटी दी जाती है. एक व्यक्ति को किसी भी बैंक में महज एक ही मूल बचत बैंक खाता खोलने की इजाजत है. वैसे तो कोई भी इस योजना के तहत अपना बैंक खाता खोल सकता है. अगर वह उस बैंक में कोई दूसरा खाता किसी अन्य सेवा वर्ग के तहत खोलता है तो 30 दिनों के भीतर पुराने खाते को बंद करना पड़ता है. इस खाते के तहत ग्राहक को एक लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज नहीं दिया जा सकता. खाते में एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा की राशि जमा नहीं होनी चाहिये. एक माह में अधिकतम दस हजार रुपये ही इस खाते से किसी दूसरे में ट्रांसफर किये जा सकते हैं.
सेविंग अकाउंट को फ्री में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कन्‍वर्ट करा सकते हैं. इसमें जीरो बैलेंस होने पर भी पेनल्‍टी नहीं देनी होती है. सिस्टम स्वीकार करेगा, तो ही कंवर्ट संभव है.
गणेश प्रसाद मेहता, एसबीआइ, एनटीपीसी शाखा
एसबीआइ के सहायक बैंकों के पहले से जारी चेकबुक अवैध हो जायेंगे एक अक्तूबर से
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के पहले से जारी चेक अब एक अक्तूबर से अवैध हो जायेंगे. इनके सभी ग्राहक नयी चेक बुक के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन बैंक के ग्राहक नयी चेक बुक के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के अलावा एटीएम और होम ब्रांच में जाकर आवेदन कर सकते हैं.
बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एसबीआइ में विलय के बाद भी ग्राहकों को पूर्व में जारी चेकबुक को मान्यता दे रही थी. मगर, अब स्टेट बैंक का कोई और सहायक बैंक नहीं रहा, तो इन बैंकों द्वारा जारी की गयी सभी चेक बुक 30 सितंबर के बाद अवैध हो जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें