नवगछिया : नवगछिया के रसलपुर निवासी बाहुबली राजद नेता विनोद यादव की हत्या के ठीक एक वर्ष बाद नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर की अदालत ने हत्याकांड के छह आरोपितों को दोषी करार दिया. ये हैं रंगरा प्रखंड की प्रमुख के पति साधोपुर निवासी अरविंद यादव, रंगरा के […]
नवगछिया : नवगछिया के रसलपुर निवासी बाहुबली राजद नेता विनोद यादव की हत्या के ठीक एक वर्ष बाद नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर की अदालत ने हत्याकांड के छह आरोपितों को दोषी करार दिया. ये हैं रंगरा प्रखंड की प्रमुख के पति साधोपुर निवासी अरविंद यादव, रंगरा के ही सधुवा निवासी नंदकिशोर मंडल, नवगछिया थाना क्षेत्र के मील टोला निवासी पिंटू सिंह, धनंजय कुमार, रसलपुर निवासी सचिन कुमार उर्फ सच्चो यादव, गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव निवासी मुकेश कुमार उर्फ टुनटुन कुमार उर्फ राजवीर.
सभी को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 149, 147, 302, 120 बी और आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोष पाया गया है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद सोमवार को इन्हें सजा दी जायेगी.
एक साल पहले हुई थी विनोद यादव की हत्या : पिछले साल 20 अगस्त को विनोद यादव की गांव में ही अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटना के बाद सुनीता देवी ने नवगछिया थाना प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें 12 लोगों को नामजद किया गया था. हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की संलिप्तता पुलिस अनुसंधान के बाद उजागर किया गया है. गिरफ्तार किये गये छह आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में ट्रायल शुरू हुआ था. बाद में गिरफ्तार किये गये अन्य चार आरोपितों पर भी अदालत में ट्रायल चल रहा है.
मामले में छह लोगों की गवाही हुई. चिकित्सक और अनुसंधानक के अलावा सूचक सुनीता देवी, पप्पू यादव, जयकृष्ण यादव और प्रेमसागर उर्फ डबलू यादव ने गवाही दी.
कोर्ट व अनुमंडल परिसर में सख्त थी सुरक्षा व्यवस्था : मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नवगछिया पुलिस ने न्यायालय परिसर में एहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. इधर नवगछिया के कुछ बुद्धिजीवियों ने इस मामले में सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने की मांग की है.
दोषियों में रंगरा प्रखंड की प्रमुख के प्रमुख पति भी हैं शािमल
पिछले साल 20 अगस्त को हुई थी विनोद यादव की हत्या