भागलपुर : टीएमबीयू से लॉ की फर्जी डिग्री हासिल करने के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अग्रिम जमानत दे दी. 11 अगस्त को सुरक्षित रखे फैसले को न्यायाधीश ने सुनाया. पूर्व विधि मंत्री की ओर से बहस में आपराधिक मामलों के वरीय अधिवक्ता कामेश्वर पांडे ने कोर्ट में कई दलीलें पेश की.
इस मामले में 8 से 11 अगस्त तक बहस चली. जितेंद्र तोमर की ओर से वरीय अधिवक्ता श्री पांडे ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लॉ की फर्जी डिग्री विवि के पदाधिकारियों से मिली. इस मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. उस मामले में तोमर जमानत पर हैं.
कोर्ट को श्री पांडे ने बताया कि इसी मामले में टीएमबीयू के कुलपति के निर्देश पर 23 जुलाई को कुलसचिव ने अलग से एक प्राथमिकी दर्ज करायी. श्री पांडे ने कोर्ट को 1986 के सुप्रीम कोर्ट के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि एक अपराध के लिए दो ट्रायल नहीं हो सकता है. इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद हैं.