अपहरण मामला. 35 दिन पहले अपहृत हुई थी अंजली
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पटना के गायघाट सुधार गृह जायेगी अंजली
अपहरण मामला. 35 दिन पहले अपहृत हुई थी अंजली प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में हुआ बयान भागलपुर : प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में बुधवार को 35 दिन पहले ललमटिया थाना क्षेत्र से अपहृत अंजली का बयान कलम बंद हुआ. उसने मां-पिता के साथ नहीं रहने की […]
प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में हुआ बयान
भागलपुर : प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में बुधवार को 35 दिन पहले ललमटिया थाना क्षेत्र से अपहृत अंजली का बयान कलम बंद हुआ. उसने मां-पिता के साथ नहीं रहने की इच्छा जतायी और बोली कि पति धर्मराज के साथ रहूंगी. धर्मराज के कस्टडी में रहने से उसके साथ रहने में कोर्ट ने एतराज जताया. कोर्ट ने अंजली को गायघाट (पटना) के नारी सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया. अंजलि की गवाही के दौरान उसके परिजन भी कोर्ट परिसर में ही थे. कोर्ट को दिये बयान में अंजली ने 19 साल बताते हुए कहा कि वह मनमर्जी से धर्मराज के साथ भाग कर शादी की.
अंजली ललमटिया के एक व्यवसायी की बेटी है. दिल्ली में शादी करने के बाद जहां रुकी, उसका भी जिक्र किया. अंजलि के पिता ओमप्रकाश यादव, दादा जनार्दन यादव, मां,भाई-बहन व अन्य रिश्तेदार का कहना था कि ड्राइवर धर्मराज ने उसके साथ गलत किया. अंजली के अपहरण को लेकर नाथनगर व ललमटिया क्षेत्र के लोगों ने प्रमुख सड़क जाम कर दिया था और थानेदार को हटाने की मांग की थी. वहां दूसरा थानेदार भेजा गया. धर्मराज बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पूर्व विधायक उसका रिश्तेदार है.
आर्म्स एक्ट में आरोपित पलटू साह को एक साल की सजा
सीजेएम त्रिभुवन यादव की कोर्ट में बुधवार को मुंदीचक के पलटू साह को आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने को कहा है. जिला अभियोजन पदाधिकारी सुधीर कुमार ने पैरवी की. तीन फरवरी को तिलकामांझी थाना के तत्कालीन थानेदार विजय चंद्र शर्मा ने पलटू को रिवाल्वर व पांच जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था.
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