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चार माह से थाना से नहीं आयी केस डायरी रुका अग्रिम जमानत पर आदेश

भागलपुर: हाइ प्रोफाइल केस को लेकर पुलिस बेशक सजग हो रही हो, आम केस को लेकर पुलिस की सजगता आज भी नहीं है. ऐसा ही एक मामला जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की कोर्ट में चल रहा है. सुलतानगंज थाना में चार मार्च को मारपीट के दर्ज मामले में आरोपित ने 27 मार्च को अग्रिम […]

भागलपुर: हाइ प्रोफाइल केस को लेकर पुलिस बेशक सजग हो रही हो, आम केस को लेकर पुलिस की सजगता आज भी नहीं है. ऐसा ही एक मामला जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की कोर्ट में चल रहा है. सुलतानगंज थाना में चार मार्च को मारपीट के दर्ज मामले में आरोपित ने 27 मार्च को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस डायरी कॉल किया. कोर्ट निर्देश के बावजूद चार महीने से अधिक समय से सुलतानगंज थाना से केस डायरी नहीं आयी.

इस कारण अग्रिम जमानत की याचिका पर आदेश नहीं हो सका है. इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने स्टेटस मांगा है. इधर, कोर्ट में अग्रिम जमानत की सुनवाई को लेकर दाखिल तिथि से अब तक 10 अलग-अलग कोर्ट की तिथि दी गयी.

यह है मामला
सुलतानगंज के वार्ड-4 में राजेंद्र प्रसाद मंडल का बेटा विक्की चार मार्च को शौचालय गया तो उसका दरवाजा टूटा हुआ देखा. उसने मामले में आरोपित मुकेश कुमार, गौरी मंडल व आशा देवी को टोका. इस पर वे सभी विक्की से झगड़ा करने लगे. इस दौरान विक्की पर रॉड से हमला कर दिया और राजेंद्र प्रसाद मंडल के परिजन शशि प्रकाश का पैर तोड़ दिया.
आइओ वेलोर में हैं
कोर्ट में अग्रिम जमानत की सुनवाई को लेकर केस डायरी नहीं भेजने के बारे में थाना का बहाना भी अजीबोगरीब है. कहते हैं कि केस का आइओ इलाज के सिलसिले में वेलोर गये है.

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