अपना पक्ष रखनेवाले शंकर मंडल ने कहा कि प्रशासक ने स्पष्ट कहा कि अगर भविष्य में बाजार समिति वहां बाजार विकसित करेगी तो नये सिरे से आवंटन करेगी. पुराने आवंटन को लेकर सवाल करने पर प्रशासक ने आश्वासन दिया कि कोशिश करेंगे, बाजार समिति के नाम पर लिये गये पैसे को लौटा दिया जाये. उन्होंने बाजार समिति के स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया.
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पटना में बोले बाजार समिति के प्रशासक, रद्द होगा बागबाड़ी में दुकानों का आवंटन
भागलपुर: बाजार समिति के प्रशासक सह कृषि निदेशक हिमांशु कुमार राय ने कहा कि बागबाड़ी में सभी आवंटन को रद्द किया जायेगा. पटना में शुक्रवार को बागबाड़ी दुकानदारों का पक्ष सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बागबाड़ी में दुकान व गोदाम आवंटन का काम पूरी तरह अवैध है. वहां पर अवैध तरीके से बाजार बसाया […]
भागलपुर: बाजार समिति के प्रशासक सह कृषि निदेशक हिमांशु कुमार राय ने कहा कि बागबाड़ी में सभी आवंटन को रद्द किया जायेगा. पटना में शुक्रवार को बागबाड़ी दुकानदारों का पक्ष सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बागबाड़ी में दुकान व गोदाम आवंटन का काम पूरी तरह अवैध है. वहां पर अवैध तरीके से बाजार बसाया गया और इसमें प्रशासक की कोई अनुमति नहीं ली गयी है.
बाजार समिति में बगैर मुख्यालय के निर्देश पर दुकान व गोदाम दे दिया गया. उन्होंने भागलपुर से गये नौ दुकानदारों का पक्ष सुना और शेष चार दुकानदारों को 20 जुलाई को पक्ष रखने के लिए अपने साथ अधिवक्ता बुलाया. बता दें कि प्रशासक हिमांशु कुमार राय ने पहले चार जुलाई और बाद में 14 जुलाई को बागबाड़ी में दुकान व गोदाम आवंटन को लेकर 13 दुकानदारों को नोटिस जारी करके पटना बुलाया था.
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