भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने सजाैर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर(रामपुरडीह) निवासी राजकुमारी देवी के वाद पर फैसला सुनाते हुए शाखा प्रबंधक एलआइसी (पीएंडजीएस, मजरूल हक पथ पटना) को वादी को एलआइसी ग्रुप बीमा की राशि 56 हजार मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दो महीने के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया.
यह आदेश वादिनी व प्रतिवादी के पक्षों को को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य डॉ सुनील अग्रवाल ने सुनाया. साथ ही परेशानी के रूप में 10 हजार व पांच सौ रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का आदेश दिया.
वादी ने 15 मार्च 2008 को उपभोक्ता फोरम में जिला प्रबंधक विहार राज्य खाद्य निगम भागलपुर, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद निगम पटना, व शाखा प्रबंधक एलआइसी(पीएंडजीएस मजरूल हक पथ पटना) में वाद दायर किया. दायर वाद में वादिनी ने कहा था कि उनके पति मनोज शंकर मिश्र बिहार राज्य खाद्य निगम भागलपुर में आशुलिपिक पद पर कार्यरत थे. उन्होंने 25 नवंबर 1976 में सेवा आरंभ की थी. उनकी मृत्यु सेवा अवधि में 24 अक्तूबर 89 को हो गयी थी.
अपने कार्यालय के माध्यम से मनोज शंकर मिश्र ने एलआइसी का ग्रुप बीमा कराया जिसमें प्रतिमाह पचास रुपया प्रीमियम देना पड़ता था, जिसकी पॉलिसी संख्या 27156 है. इसमें कुल राशि 56 हजार है. पति के मृत्यु के पश्चात वादिनी ने सारे कागजात के साथ अपना दावा ग्रुप बीमा के लिए कार्यालय में समर्पित किया.
विभाग ने उसे शाखा प्रबंधक एलआइसी को भेजा, लेकिन एलआइसी ने दावा का भुगतान नहीं किया. थक हार कर वादिनी ने फोरम में वाद दायर किया. फोरम ने प्रतिवादी को नोटिस भेजा और फोरम में उपस्थित होकर सभी ने अपना लिखित पक्ष रखा. फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया.