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एसपी की रिपोर्ट से डीएसपी की बढ़ सकती है परेशानी

बेगूसराय (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज मिश्रा ने शाम्हो थाना के अकबरपुर पुरानी डीह निवासी परिवादी उपेंद्र सिंह द्वारा दायर परिवाद पत्र में पुलिस अधीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की थी. जिसमें पुलिस अधीक्षक ने अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित कर दिया. प्रतिवेदन में बताया कि बेगूसराय सदर में पदस्थापित डीएसपी राजेश कुमार […]

बेगूसराय (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज मिश्रा ने शाम्हो थाना के अकबरपुर पुरानी डीह निवासी परिवादी उपेंद्र सिंह द्वारा दायर परिवाद पत्र में पुलिस अधीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की थी. जिसमें पुलिस अधीक्षक ने अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित कर दिया. प्रतिवेदन में बताया कि बेगूसराय सदर में पदस्थापित डीएसपी राजेश कुमार 06 अप्रैल 2017 को परिवादी उपेंद्र सिंह के घर अकबरपुर पुरानी डीह गये थे.

विदित हो कि परिवादी उपेंद्र सिंह ने सदर डीएसपी राजेश कुमार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा कर डीएसपी पर आरोप लगाया है कि आरोपित डीएसपी 06 अप्रैल 2017 को उनके घर अकबरपुर पुरानी डीह में आकर उनके पुत्र अमित कुमार को खोजा एवं धमकी दी कि झूठे मुकदमे में पूरे परिवार को फंसा कर जेल भेज देंगे. विदित हो कि परिवादी उपेंद्र सिंह द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां डीएसपी राजेश कुमार पर आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज कराने के बाद न्यायालय ने सही स्थिति की जानकारी के लिए पुलिस अधीक्षक बेगूसराय से परिवाद पत्र के आलोक में रिपोर्ट मांगी थी.

हत्या में तीन दोषी, सजा 29 को:बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने बुधवार को हत्या मामले के तीन आरोपितों तेघड़ा थाने के बरौनी निवासी मनीष कुमार, विजय सिंह, सिंटू कुमार को अंतर्गत धारा 302 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख मुकर्रर की है.
अभियोजन की ओर से सैयद मो मंसूर आलम ने 07 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि सात दिसंबर 2014 को करीब 2:00 बजे दिन में ग्रामीण सूचक जितेश कुमार के पिता पंकज सिंह के खेत जो की मौजे बरौनी में है. वहां आरोपित गये और आरोपित विजय सिंह ने आदेश दिया कि पंकज सिंह को गोली मारो. इस आदेश पर सिंटु सिंह, मनीष सिंह अपने-अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर पंकज सिंह के सिर के पीछे गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचक जितेश कुमार ने तेघड़ा थाना कांड संख्या 394 /14 के तहत दर्ज करायी गयी थी.

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