बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपित बछवारा थाना निवासी विनोद चौधरी ,प्रवीण चौधरी को अंतर्गत धारा 304 ,308 ,149, 341 भादवि में दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं पंद्रह सौ रुपया अर्थदंड की भी सजा सुनायी. आरोपित प्रवीण चौधरी को सिर्फ अंतर्गत धारा 308 ,149 भादवि में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 500रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. आरोपित विनोद चौधरी को दोनों सजा सुनायी गयी.
अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप है कि एक जून 2015 को 5:30 बजे शाम में बनमरुआ पट्टी में स्टेट ट्यूबवेल के पास पिस्तौल, भाला लाठी से लैस होकर ग्रामीण सूचक रामानुज चौधरी के पुत्र पंकज चौधरी को भाला मारकर हत्या कर दी. इस हमले में संतोष चौधरी, रामनरेश चौधरी, रामानुज चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बछवाड़ा थाना कांड संख्या 108/ 2015 के तहत दर्ज करायी है.