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हत्या के आरोपित किये गये रिहा

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयुष कमल दीक्षित ने हत्या मामले के आरोपित चकवा निवासी रामाशीष महतो ,राम स्वारथ महतो, रामनंदन महतो ,अरुण महतो ,राजेंद्र महतो ,मनोज महतो ,गौरीशंकर महतो, शशिरंजन महतो को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी दिलीप कुमार ने आठ गवाहों की गवाही करायी. […]

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयुष कमल दीक्षित ने हत्या मामले के आरोपित चकवा निवासी रामाशीष महतो ,राम स्वारथ महतो, रामनंदन महतो ,अरुण महतो ,राजेंद्र महतो ,मनोज महतो ,गौरीशंकर महतो, शशिरंजन महतो को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी दिलीप कुमार ने आठ गवाहों की गवाही करायी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामप्रवेश वर्मा ने बहस की. सभी आरोपितों पर आरोप था कि नौ अगस्त 2003 के रात्रि 1:00 बजे में ग्रामीण सूचक टुनटुन महतो के भाई मनी महतो को घर से खींचकर बिजली के पोल में बांधकर बुरी तरह मारपीट की.

जिस कारण इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या 41 /2003 के तहत दर्ज करायी थी.

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