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दहेज हत्या में सास, भैंसुर व गोतनी दोषी करार
आज सुनायी जायेगी सजा बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने दहेज हत्या मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के नागदह निवासी भैसुर नंदन साह, गोतनी शोभा उर्फ सुनीता देवी व सास कोयली देवी को धारा 304 बी , 201, 498 ए, 34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर […]
आज सुनायी जायेगी सजा
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने दहेज हत्या मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के नागदह निवासी भैसुर नंदन साह, गोतनी शोभा उर्फ सुनीता देवी व सास कोयली देवी को धारा 304 बी , 201, 498 ए, 34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से एपीपी दिलीप कुमार ने 11 गवाहाें की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 18 दिसंबर, 1999 की रात्रि में ग्राम नागदह में अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज की मांग पूरी नहीं करने के कारण बरौनी थाने के बीहट जलालपुर निवासी सूचक जितेंद्र साह की लड़की भागवती देवी की हत्या कर लाश को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था.
घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 2/ 2003 के तहत दर्ज करायी थी. इसी मामले के अन्य आरोपित सुरेश साह, नरेश साह को संदेह का लाभ देकर न्यायालय ने रिहा कर दिया .न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दोषी पाते ही न्यायिक हिरासत में ले लिया और मंडल कारा बेगूसराय भेज दिया.
धोखाधड़ी मामले में आरोपित भेजे गये जेल :बेगूसराय(कोर्ट). एसडीजेएम मीना कुमारी ने धोखाधड़ी मामले के आरोपित शाम्हो थाने के सरलाही निवासी सच्चिदानंद सिंह ,कौशलानंद सिंह को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. दोनों आरोपितों पर आरोप है कि 29 जुलाई, 2011 को ग्रामीण सूचिका जनक नंदिनी देवी की जमीन को जालसाजी कर दूसरे के हाथों बेच दिया. इस मामले में केस के अनुसंधानकर्ता ओम प्रकाश ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया था.
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