बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने आज प्राणघातक हमला मामले के आरोपित वैशाली जिला के हाजीपुर निवासी मनोज कुमार, श्याम नंदन राय उर्फ छोटू को अंतर्गत धारा 307 भादवि एवं 27शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर 10 साल एवं 23 हजार जुर्माना की सजा दी गयी .
अभियोजन की ओर से एपीपी विभूति चंद्र झा ने नौ गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 13 जनवरी 1997 को शाम छह बजे तेघड़ा थाना के मुसहरी निवासी सूचक मुकेश कुमार के मंझले भाई पंकज राय को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.