रोसड़ा : हथौड़ी थाना क्षेत्र के पुरा गांव से विगत नौ दिन पूर्व ग्यारह नवंबर को शादी की नीयत से अपहृत नाबालिग 14 वर्षीया छात्रा का शनिवार को कोर्ट में बयान कलमबद्ध किया गया़ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एलएन त्रिपाठी के कोर्ट में दिये बयान में छात्रा ने अपहरण की घटना से इनकार करते हुए स्वेच्छा से अपने नानी घर चले जाने की बात कोर्ट को बतायी. उसने कहा कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. इसलिए अपनी मां से सहमति लेकर ट्रेन से नानी घर जा रहे थे.
पास में पैसे नहीं रहने के कारण टिकट नहीं ले सकी और पुलिस ने पकड़कर थाने ले आयी. छात्रा के इच्छा पर कोर्ट ने उसे मां के साथ जाने की इजाजत दे दी. इस संबंध में छात्रा की मां ने विगत 11 नवंबर की संध्या सात बजे की घटना बताते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी, जिसमें कहा कि उनकी नाबालिग पुत्री को रमौल के पंकज राम द्वारा बहला-फुसलाकर शादी की नियत से लेकर भाग गया. इसके अलावे रमौल गांव के ही रामनारायण राम, मीरा देवी, शंकर राम, राजा राम एवं फुलो राम को आरोपित किया गया.