बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रभु दयाल गुप्ता ने अपहरण मामले के आरोपित बखरी थाना के परिहारा निवासी देवनारायण गोस्वामी की पत्नी इंदु देवी को अंतर्गत धारा 366-ए, 372 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर की है. नाबालिग पीड़िता की ओर से टिप्स इंडिया प्रोजेक्ट के विधि सलाहकार अरविंद ठाकुर ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा.
अभियोजन की ओर से एपीपी दीन दयाल शरण ने 11 गवाहों की गवाही करायी. अन्य आरोपित ग्रामीण श्याम यादव को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. आरोपित पर आरोप है कि 22 नवंबर 2014 को भगवानपुर थाने के सूर्यपुरा निवासी स्वाती कुमारी काल्पनिक को बहला -फुसलाकर अपहरण कर लिया और श्याम यादव आरोपित के घर में रखा तथा पीड़िता सूचिका को गलत धंधा करने के लिए प्रेरित किया.